हमारा इंडिया न्यूज हर पल हर खबर मध्यप्रदेश जबलपुर।मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय मिश्रा ने भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र न होने पर कटंगी रोड करमेता स्थित निजी उपचार गृह केयर अस्पताल का रजिस्ट्रेशन तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मिश्रा द्वारा यह कार्यवाही मध्यप्रदेश रूजोपचार्य गृह तथा रूजोपचार्य संबंधी स्थापनायें (रजिस्ट्रींकरण तथा अनुज्ञापन ) अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई है। इस सबंध में जारी आदेश में केयर अस्परताल के प्रबंधन को नये मरीजों को अस्पताल में भर्ती न करने तथा पुराने भर्ती मरीजों को समुचित उपचार उपलब्ध कराकर डिस्चार्ज करने निर्देश दिये गये हैं ।
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