आरबीसी 6-4 के तहत सहायता देने के मापदंड में संशोधन करते हुए राहत राशि में वृद्धि करने का निर्णय
शरीर के किसी अंग अथवा आंखों की हानि: ₹59,100 से बढ़ाकर ₹74,000
अपंगता होने पर हानि: ₹ 2 लाख से बढ़ाकर ₹2.50 लाख
बाढ़, भूस्खलन: पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि भूमि पर मलवा हटाने के लिए राहत राशि: 12, 200 से बढ़ाकर 18,000 (प्रति हेक्टेयर)
सीमांत या लघु कृषक की भूमि नष्ट हो पर राहत राशि: ₹37,500 से बढ़ाकर ₹47,000 (प्रति हेक्टेयर)
प्राकृतिक आपदा में दुधारू पशु की क्षति: ₹30,000 से बढ़ाकर ₹37,500
भेड़-बकरी की क्षति ₹3,000 से बढ़ाकर ₹4,000
गैर- दुधारू पशु की क्षति: ₹16,000 से बढ़ाकर ₹32,000
मछुआरों को दी जाने वाली सहायता नाव की आंशिक क्षति होने पर मरम्मत के लिए: ₹4,100 से बढ़ाकर ₹6,000
नाव नष्ट होने परः ₹12,000 से बढ़ाकर ₹15,000
मछली बीज नष्ट होने परः
₹8,200 से बढ़ाकर ₹10,000 (प्रति हेक्टेयर)
मकान, झुग्गी की क्षतिः नष्ट हुए मकानों के लिए आर्थिक अनुदान सहायता: ₹95,100 से बढ़ाकर ₹1.30 लाख
झुग्गी झोपड़ी पूर्ण नष्ट होने पर राहत राशि ₹6,000 से बढ़ाकर ₹8,000
बुनकरों / हस्तशिल्प के लिए क्षति: कच्चा माल, उपकरण आदि नष्ट होने परः ₹4,100 से बढ़ाकर ₹5,000
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