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शनिवार, 3 दिसंबर 2022

नहीं तो इस शख्स की हो जाएगी संपत्ति कुर्क, देखिए यह खबर

हमारा इंडिया न्यूज (हर पल हर खबर) मध्यप्रदेश/जबलपुर।महिला थाना प्रभारी श्रीमति प्रीति तिवारी ने बताया कि महिला थाने के पंजीबद्ध अपराध क्रमंाक 61/2022 धारा 376(2)एन, 377, 506, भादवि के प्रकरण में विवेक पाण्डेय पिता मिथिला प्रसाद उम्र 38 वर्ष निवासी अनमोल अपार्टमेंट फ्लेैट न. 105 साउथ सिविल लाईन, एवं गजासिंह का बाड़ा एसबीआई एटीएम के पीछे बिलहरी मेन रोड थाना गोराबाजार का फरार है, जिसकी गिरफ्तारी हेतु सम्भावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है, किंतु आरोपी लगातार सकूनत से फरार है।  जिसकी गिरफतारी पर  पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा  (भा.पु.से.), द्वारा 5 हजार रूपये ईनाम की उद्घोषणा की गयी थी, लेकिन आज दिनॉक तक आरोपी पकड़ा नहीं जा सका है।   




 

            मान्नीय न्यायाधीश प्रथम श्रेणी श्रीमति ज्योति सिंह टेकाम द्वारा गिरफ्तारी से बच रहे आरोपी को  धारा 82 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत दिनॉक  29-12-2022 तक न्यायालय मे हाजिर होने हेतु उद्घोषणा जारी की गयी है।

            नियत दिनॉक 29-12-2022 तक माननीय न्यायलय के समक्ष उपस्थित न होने पर धारा 83 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत फरार आरोपी के नाम पर दर्ज अचल सम्पत्ति, कुर्क की कार्यवाही करायी जावेगी।

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