हमारा इंडिया न्यूज (हर पल हर खबर) मध्यप्रदेश/जबलपुर।जबलपुर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश डीडी बंसल की एकल पीठ ने मैहर की ग्राम पंचायत कंचनपुर की सरपंच किरण पटेल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने के पश्चात एसडीओ मैहर के समक्ष निर्वाचन याचिका की आगामी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है । याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आशीष त्रिवेदी ने बताया कि ग्राम पंचायत के निर्वाचन में पराजित सरपंच प्रत्याशी मालती पटेल द्वारा एक निर्वाचन याचिका एसडीओ मैहर के समक्ष दायर की गई थी परंतु दायर करने के दौरान निर्धारित कोर्ट फीस जमा नहीं की गई थी जिसकी आपत्ति याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन द्वारा प्रस्तुत की गई परंतु एसडीओ मैहर में विधि के प्रावधानों के विपरीत याचिकाकर्ता का आवेदन निरस्त कर दिया। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी तर्क दिया कि निर्वाचन याचिका के प्रस्तुत करने के समय ही निर्धारित प्रारूप में फीस जमा किया जाना आवश्यक है और यदि निर्धारित प्रारूप में अथवा विलंब से जमा की जाती है तो निर्वाचन याचिका प्रचलन योग्य नहीं रह जाती। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ताअसीम त्रिवेदी अपूर्व त्रिवेदी शुभम मिश्रा ने भी पैरवी की।
शनिवार, 19 नवंबर 2022
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निर्वाचन याचिका की आगामी सुनवाई पर रोक, जानिए आखिर क्या है पूरा मामला
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