ई-केवायसी करने और हितग्राही का मोबाइल नंबर दर्ज करने के निर्देश
शासकीय उचित मूल्य दुकानों से उपभोक्ताओं को 20 रूपये किलो शक्कर देने के निर्देश
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकानों से हितग्राहियों को पात्रतानुसार निर्धारित मूल्य पर राशन सामग्री प्राप्त हो सके इसके लिए कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने राशन सामग्री वितरण के संबंध में प्रक्रिया निर्धारण संबंधी आदेश जारी किया है।
इस संबंध में जारी आदेश के मुताबिक प्राथमिकता, अंत्योदय उपभोक्ताओं को उचित मूल्य दुकान से राशन सामग्री पी.ओ.एस मशीन के माध्यम से पात्रतानुसार प्रति सदस्य 5 किलो खाद्यान्न वितरण करेगा। साथ ही पी.ओ.एस. मशीन से वितरण की गई सामग्री तथा लिये गये मूल्य की राशि का प्रिन्ट आउट का एक प्रति उपभोक्ता को देगा तथा एक प्रति पर उपभोक्ता के हस्ताक्षर कराकर उचित मूल्य दुकान में सुरक्षित रखेगा।
कलेक्टर ने जारी निर्देश में कहा है कि उपभोक्ताओं को शासन द्वारा निर्धारित मूल्य एक रूपये प्रति किलोग्राम की दर से खाद्यान्न नमक का वितरण करेगा तथा अंत्योदय उपभोक्ताओं को शक्कर बीस रूपये प्रति किलोग्राम की दर से विक्रय की जाये।
जारी निर्देश में कहा गया है प्राथमिकता व अंत्योदय परिवारों के सदस्यों के आधार नम्बर अनुसार पी.ओ.एस मशीन के माध्यम से ई-केवायसी करें। साथ ही हितग्राही का मोबाइल नम्बर भी दर्ज किया जाये।
इस आदेश के बिन्दुओं का उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।
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