हमारा इंडिया न्यूज हर पल हर खबर मध्यप्रदेश/जबलपुर।पुलिस अधीक्षक जबलपुर के प्रतिवेदन पर जिला दण्डाधिकारी जबलपुर ने एक और शातिर बदमाश राघव भूषण उर्फ मोंटी सोलंकी के विरूद्ध एन.एस.ए. के तहत जारी किया वारंट,थाना रांझी पुलिस द्वारा शातिर बदमाश राघव भूषण उर्फ मोंटी सोलंकी जिसके विरूद्ध 18 अपराध हत्या, हत्या का प्रयास, डकैती का प्रयास, अवैध वसूली आदि के पंजीबद्ध हैं को गिरफ्तार कर केन्द्रीय जेल में कराया गया निरूद्ध।
थाना प्रभारी रांझी श्री सहदेव राम साहू ने बताया कि राघव भूषण उर्फ मोंटी सोलंकी पिता लक्ष्मण सिंह उम्र 33 वर्ष निवासी संजय नगर बड़ा पत्थर रांझी का एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो वर्ष 2002 से अपराध घटित किये जा रहा है जिसके विरूद्ध हत्या, हत्या का प्रयास, अवैघ वसूली, डकैती का प्रयास, घर मे ंघुसकर मारपीट, तोडफोड, आर्म्स एक्ट के 18 अपराध पंजीबद्ध है, जिसके विरूद्ध समय समय पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी, किंतु राघव भूषण उर्फ मोंटी सोलंकी आदतों मंे सुधार न लाकर लगातार अपराध घटित किये जा रहा था, जिसकेे स्वछंद विचरण करने से कभी भी किसी भी मानव के जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है, को दृष्टिगत रखते हुये *पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.)* द्वारा उपरोक्त आरोपी के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) 1980 की धारा 3, सहपठित धारा 2 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया।
आदेश के परिपालन में दिये गये निर्देशों के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उत्तर/यातायात श्री प्रदीप कुमार शेण्डे, एवं नगर पुलिस अधीक्षक रांझी श्री एम.पी. प्रजापति के मार्गदर्शन में शातिर बदमाश राघव भूषण उर्फ मोंटी सोलंकी के विरूद्ध एन.एस.ए. का प्रकरण तेैयार कर जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिला दण्डाधिकारी जबलपुर डॉ. इलैयाराजा टी (भा.प्र.से.) के द्वारा आरोपी की आपराधिक गतिविधियो केा दृष्टिगत रखते हुये एन.एस.ए. के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुये केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध कराये जाने हेतु आदेशित किये जाने पर शातिर बदमाश राघव भूषण उर्फ मोंटी सोलंकी को जारी एनएसए के वारंट में विधिवत गिरफ्तार कर केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध कराया गया है ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें