समय पर चालान न जमा करने वालों पर गिरेगी गाज,कोर्ट के माध्यम से दुगना चालान जमा कराया जायेगा
जबलपुर। ई-चालान नियमित भौतिक चालान का एक इलेक्ट्रॉनिक रूप है, जो यातायात उल्लंघन के लिए जारी किया जाता है, जिसका भुगतान किसी भी एम.पी. ऑनलाइन से और ऑफ लाइन मालवीय चौक यातायात थाना, घमापुर थाना, गढ़ा थाना में दोनों तरीकों से किया जा सकता है। यदि आप समय पर ई-चालान जमा नहीं करते हैं, तो यह अदालत में जाने की संभावना है, जिसके बाद वाहन मालिक को जुर्माना भरने के लिए अदालत जाना होगा। आई.टी.एम.एस. सिस्टम से जेनरेट किए गए चालान का जुर्माना समय से न जमा करने वालों के चालान को अब कोर्ट भेजा जाएगा। चालान समय पर ना जमा करने की सुनवाई कोर्ट के माध्यम से होगी एवं उनसे दुगना चालान जमा कराया जायेगा। ज्यादा बार चालान अगर कोर्ट में जाते हैं तो 4 गुना जुर्माना भरनाना पड़ेगा। ई-चालान आधिकारिक वेबसाइट पर ट्रै िफक चालान का भुगतान कैसे करेंcrossorigin="anonymous">
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